
नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2020, दिल्ली सरकार ने लाॅक डाउन की वजह से आर्थिक संकट से जुझ रहे पब्लिक सेवा वाहन चालकों को वित्तीय मदद देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणा के मुताबिक, पीएसवी (पब्लिक सेवा व्हीकल्स) चालकों को 5-5 हजार रुपये की एकमुश्त राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार से यह आर्थिक मदद सिर्फ एक बार दी जा रही है। इसका लाभ ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फाटफाट सेवा, मैक्सी कैब, इको-फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब आदि पब्लिक सेवा वाहन से संबंधित चालकों को मिलेगा। इसके लिए पात्र चालकों को दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया आगामी 13 अप्रैल से शुरू होगी और 27 अप्रैल तक जारी रहेगी।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार पब्लिक सेवा वाहन जैसे ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी आदि से जुड़े चालकों को कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉक डाउन के कारण उत्पन्न हालात में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह वित्तीय मदद की प्रक्रिया त्वरित होगी और वित्तीय मदद सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे उन्हें इस संकट के समय में बहुत मदद मिलेगी।
कोरोना वायरस के प्रकोप को खत्म करने के लिए देश व्यापी लाॅक डाउन किया गया है। लाॅक डाउन की वजह से दिल्ली में पब्लिक सेवा वाहनों को 23 मार्च 2020 से सड़क पर उतरने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिसके चलते ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फाटफाट सेवा, मैक्सी कैब, इको-फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब आदि पब्लिक सेवा वाहन से संबंधित चालक बेरोजगार हो गए हैं और वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सप्ताह पहले पब्लिक सेवा वाहन से संबंधित लोगों की तकलीफों को कम करने के लिए आर्थिक मदद के तौर पर 5-5 हजार रुपये देने की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद परिवहन विभाग ने पीएसवी (पब्लिक सेवा व्हीकल्स) प्रदाताओं को आर्थिक मदद देने के लिए कार्य योजना तैयार की है। दिल्ली सरकार के इस आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्हें 23 मार्च 2020 तक पब्लिक सेवा व्हीकल का बैज (बिल्ला) मिला होगा।
सरकार का कहना है कि आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं पीएसवी धारकों को मिलेगा, जिनका बैंक खाता उनके आधार कार्ड से जुड़ा होगा। आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थी को आन लाइन आवेदन करना होगा। सरकार ने आनलाइन आवेदन करने के लिए एक साॅफ्टवेयर विकसित किया है। इसका लिंक दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा। पात्र लाभार्थी को फार्म भरने के दौरान पीएसवी बैज संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, लिंग और बैंक खाते से जुड़े आधार नंबर की जानकारी देनी आनिवार्य है।
पीएसवी धारक दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट (htts://transport.delhi.gov. in/) पर जाकर आगामी 13 अप्रैल से आवेदन कर सकते हैं। 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे के बाद वेबसाइट पर यह फार्म प्रदर्शित होने लगेगा। आगामी 27 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। सरकार ने किसी तरह की पूछताछ करने के लिए हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया है। हेल्प लाइन नंबर 011-23930763 और 011-23970290 है। इस हेल्प लाइन नंबर पर रविवार को छोड़ कर अन्य कार्य दिवस पर सुबह 9ः00 बजे से शाम 6ः00 तक पूछताछ की जा सकती है।


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