जालंधर(18/09/2024): दोस्तों आप सबकी यादों में अभी तक बिलकुल ताजा होगा की कैसे जालंधर शहर की एक ट्रेवल फर्म ॐ वीसा के कर्मचारी जिसका नाम गौरव था ने अपने दफ्तर की बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे दी थी और गौरव की मौत का जिम्मेदार उनके मौजूदा बॉस साहिल भाटिया और साहिल की पत्नी हरप्रीत कौर को ठहराया गया और यह इल्ज़ाम किसी और ने नहीं मृत्क गौरव के पिता श्री राजकुमार ने लगाए थे
अब इस मामले में एक नया अपडेट आया है आज जालंधर की एक अदालत ने साहिल भाटिया और उसकी पत्नी हरप्रीत कौर दोनों को अग्रिम जमानत दे दी है, इस जमानत के आर्डर में साफ़ लिखा है की साहिल भाटिया के पक्ष ने अदालत में कहा है की गौरव को कोई बीमारी थी जिससे वो मानसिक तौर पे परेशान थे और गौरव का अपने कुछ पारिवारिक लोगों के साथ कुछ खटपट थी शायद इन्ही बातों की वजह से गौरव ने अपनी जान दी पर साहिल भाटिया और उनकी पत्नी दवारा गौरव को परेशान करने वाले आरोप पूरी तरह से गलत है
ऐसे स्टेटमेंट के इलावा एक और बात हैरान करने वाली सामने आई है की आर्डर में लिखा गया है की कम्प्लेनेंट पक्ष के वकील ने अदालत । में एक एफिडेविट पेश किया है जिसमे साफ़ लिखा है की 14/09/2024 को पीड़ित गौरव के परिवार और साहिल भाटिया पक्ष के बीच समझौता हो चुका है
अब अदालत ने साहिल भाटिया और उनकी आरोपित पत्नी दोनों को ८ दिनों के भीतर इन्वेस्टीगेशन को ज्वाइन करने कर आर्डर दिया है और उनकी गिरफ़्तारी पे रोक भी लगाईं है