जालंधर(25/02/2025): दोस्तों आपको बता दें की जालंधर पुलिस ने 21/07/2024 को होशियारपुर के एक व्यापारी श्री पुनीत सूद के खिलाफ बिना किसी आधार के जालंधर के नवी बारादरी में पड़ते ठाणे में एक ऍफ़ आई आर दर्ज कर श्री पुनीत सूद को पहले 5 दिनों तक पी सी में रखा और फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें लगभग 26 दिनों तक जे सी में रखा गया कुल मिला कर श्री पुनीत सूद बिना किसी अपराध किये 31 दिन तक हिरासत में रहे ये बात अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने साबित हो चुकी है
21/02/2025 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में श्री पुनीत सूद द्वारा डाली गई रिट पेटिशन पर फैसला आया, सुनवाई के दौरान पंजाब पुलिस ने ये माना की जालंधर पुलिस ने जो ऍफ़ आई आर पुनीत सूद के खिलाफ दर्ज की थी वो निराधार थी और उक्त ऍफ़ आई आर को ख़ारिज करते हुए जालंधर की अदालत में UCR की रिपोर्ट डाल दी गई है हालाँकि ऍफ़ आई आर पे जालंधर की अदालत ने शिकायतकर्ता के ब्यान दर्ज कर लिए है और विचार करने के लिए 29/03/2024 की तारिख दी है मतलब अभी तक उक्त ऍफ़ आई आर ख़ारिज नहीं मानी जा सकती पर पुलिस ने ख़ारिज करने की सिफारिश जरूर कर दी है
इस मामले की जांच करने के लिए एक सिट बनाई गई थी जिसने मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने ये बात कही है की इस मामले से सम्बंधित एस एच वो कमलजीत सिंह और ए एस आई विजय कुमार के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है, और ए डी सी पी गुरप्रताप सिंह सहोता से भी जवाब तलब किया है, पुलिस कमिश्नर जालंधर को इनकम टैक्स कानूनों के हिसाब से आगे इस बात पर बढ़ने के आदेश सीट ने दिया है क्योकि पुनीत सूद से बड़ी मात्रा में कैश और कुछ अमेरिकन डॉलर भी जब्त किये गए थे
जवाब में कही ही पूर्व पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा का नाम तक नहीं आया है और पुनीत सूद और उनके परिजनों ने जो एक करोड़ रुपये गायब करने के पुलिस वालों पर दोष लगाए थे उसपे भी कोई डिटेल में जवाब नहीं दिया गया बस इतना कहा गया है की यह बात साबित नहीं हो सकी है मतलब इस बात का कोई सबूत नहीं है
आप सबको ये पता होना चाहिए की एक इत्तेफाक देखने को मिला है की 21/02/2025 को जालंधर पुलिस के कमिश्नर रहे सवप्न शर्मा को ट्रांसफर करके फ़िरोज़पुर रेंज का डी आई जी बना कर भेज दिया गया है और पुनीत सूद के मामले में जांच कर रही सिट को लीड करने वाली धनप्रीत कौर को अब स्वपन शर्मा की जगह जालंधर का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है
सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आर्डर दिया की ऍफ़ आई आर ख़ारिज होने की सूरत में जांच को कही ट्रांसफर करने की जरुरत नहीं लग रही, इसके इलावा पुनीत सूद को अगर लाइफ एंड लिबर्टी का कोई डर है तो श्री पुनीत सूद की और उनके साथ जो भी अन्य पिटीशनर है की लाइफ एंड लिबर्टी की सुरक्षा करना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी बनती है जिससे सरकार को करना चाहिए मतलब पुनीत सूद और अन्य सभी पिटीशनर जो भी इस केस में हैं सबकी लाइफ एंड लिबर्टी की सुरक्षा करने का आर्डर पंजाब सरकार को अदालत ने दिया है