inside a story: कैसे travel agent के साथ नर्मी दिखाना भारी पड़ गया jalandhar police को, current DGP of punjab police और jalandhar commissioner police को शर्मिंदा होना पड़ा, कैसे high court ने travel agent से ठगी के पैसे निकलवाए...

जालंधर(24/02/2024): आज की इस स्टोरी में पढ़िए की कैसे एक ट्रेवल एजेंट के खिलाफ करवाई करने में आना कानी करना jalandhar police के कुछ अफसरों को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने शर्मिंदा होने की वजह तो बना ही जुर्माना लगा वो अलग से

20/07/2022 को जालंधर की शहरी पुलिस के तहत आते थाना रामा मंडी में एक ऍफ़ आई आर दर्ज की गई जिसमे एक महिला ट्रेवल एजेंट और उसकी विदेश में रहती बेटी को आरोपी बनाया गया, आरोप था की जालंधर पुलिस से रिटायर एक पुलिस मुलाजिम के बेटे को कनाडा वर्क परमिट पर भेजने के नाम पर महिला ट्रेवल एजेंट ने बड़ी चालाकी से अलग अलग समय पे कुल 15,14,000/- रुपये ले लिए, बाद में जब युवक को कनाडा नहीं भेजा गया तो बार बार मांगने के बाद महिला ट्रेवल एजेंट ने युवक शिकायतकर्ता को 10,42,000/- वापिस कर दिए पर अंत में 4,72,000/- की बकाया राशि महिला ट्रेवल एजेंट ने वापिस नहीं किए, इसी बात को लेकर शिकायतकर्ता युवक ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवाई जिसके आधार पे लम्बी जांच पड़ताल के बाद महिला ट्रेवल एजेंट और उसकी बेटी के खिलाफ एक ऍफ़ आई आर IPC 406, 420, 120बी और पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल्स(रेगुलेशन) एक्ट 2014 की धारा 13 के तहत दर्ज की गई, इस ऍफ़ आई आर की बाद में जांच के नाम पर महिला ट्रेवल एजेंट की विदेश में रहती बेटी को क्लीन चिट देने की कोशिश भी जालंधर पुलिस ने की पर समय रहते शिकायतर्कर्ता युवक ने मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का रुख कर लिया,

 इस मामले की सुनवाई करते हुए मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने jalandhar police commissioner को आर्डर दिया की वो अगली तारिख में खुद अदलात में पेश होकर ये बताएं की उन्होंने अभी तक इस ऍफ़ आई आर में फाइनल रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की है साथ ही पुलिस कमिश्नर को आर्डर दिया की वो ऍफ़ आई आर के दर्ज होने से लेकर वर्तमान तारिख तक जो भी जांच हुई है उसका पूरा डाटा लेकर अदालत में आएं, ऐसा होने की सूरत में मानयोग अदालत कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट एक्ट के तहत करवाई शुरू कर देगा

 इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए तारिख आई 13/12/2024 इस तरीख पे जालंधर पुलिस के उस समय के कमिश्नर रहे स्वपन शर्मा कोर्ट में पेश हुए और रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की पर अदालत को कन्वीन्स(संतुष्ट) नहीं कर सके जिस वजह से अदालत ने इस बात पे नाराजगी जताई की पुलिस ने पिछले लगभग ढाई साले में मामले में कुछ नहीं किया और आज लगभग 10 दिनों में अदालत में चल रही कार्रवाई को संतुष्ट करने के लिए जल्द बाज़ी में चालान पेश कर दिया और रिपोर्ट अदालत के सामने रख दी, अदालत ने पुलिस के इस ढीली कारगुजारी  की वजह से हुक्म दिया की अगली तरीख तक पुलिस कमिश्नर की सैलरी मेसे 1 लाख रुपए काटके एक आश्रम के खाते में जमा करवा के इसकी रिसिप्ट अदालत के सामने रखनी होगी साथ ही पंजाब पुलिस के डी जी पी को भी आर्डर किया की इस रकम की डिडक्शन को सर्टिफाई  करते हुए अदालत में अपना एफीडेविट पेश करें

अगली तारिख 20/12/2024 को सरकारी वकील ने अदालत से जुर्माना जमा करवाने के लिए कुछ समय माँगा और हवाला दिया की अभी तक पुलिस कमिश्नर के खाते में सरकार की तरफ से तनख्वा की रकम क्रेडिट नहीं हुई है जिसपे अदालत ने फिर से कमिश्नर ऑफ़ पुलिस को अगली तरीख मतलब 08/01/2025 को पेश होने का आर्डर दिया और पुछा की बताएं की आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट की करवाई क्यों शुरू की जाए

 08/01/2025 को कमिश्नर ऑफ़ पुलिस खुद अदालत में पेश हुए और आश्रम के खाते में 1 लाख रुपये की जुर्माना राशि जमा करवाए जाने की रिसिप्ट, अपना एफिडेविट और अपने बैंक एकाउंट्स की स्टेटमेंट अदालत के सामने रखी, इसके इलावा पंजाब के डी जी पी गौरव यादव ने भी अपना एफिडेविट अदालत के सामने पेश किया और पुलिस कमिश्नर के सैलरी मेसे काटी गई 1 लाख रुपये की जुर्माना राशि की  सूचना अदालत को दी, इसके बाद अदालत ने एक और आर्डर पंजाब के सरकारी वकील जो मामले में सरकार का पक्ष रख रहे थे को दिया की अगली तारिख मतलब 04/02/2025 को पुलिस कमिश्नर के दोनों बैंक अकाउंट्स की पिछले 6 माह की अकाउंट स्टेटमेंट अदालत में पेश की जाए

यह मामला अभी मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहा है इस लिए मामले में अदालत से जजमेंट आने का इंतजार है अगर कोई नई अपडेट आती है तो आपके सामने रखी जाएगी

बताते चले की इस मामले में मुख्य आरोपी महिला ट्रेवल एजेंट को बकाया राशि मेसे चार लाख रुपये जमा करवाने के बाद मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 12/12/2022 को जमानत दे दी थी, इस बात की चर्चा अभी तक किसी मीडिया आउटलेट ने नहीं की है लिहाजा पूरी रिपोर्टिंग अब तक नहीं हो सकी थी

इस मामले से सबको सीख लेनी चाहिए की अगर अदालत कोई आर्डर देती है तो उसका समय पे और सही ढंग से पालन किया जाना जरुरी होता है अदालत के सामने कोई आना कानी नहीं करनी चाहिए और पुलिस अधिकारीयों को चाहिए की ट्रेवल एजेंटो से हाथ मिलाना, उन के प्रति नरमी दिखाना भारी पड़ सकता है



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